टिफिन बॉक्स पर ट्रेडमार्क विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा: सेल्लो के सीईओ को समन

अक्टूबर 2023 में, श्री वल्लभ मेटल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट से सेल्लो प्लास्टिक इंडस्ट्रियल वर्क्स द्वारा  मैक्स फ्रेश ट्रेडमार्क के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश प्राप्त किया था। टिफिन बॉक्स से संबंधित एक ट्रेडमार्क विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। टिफिन बॉक्स और अन्य बर्तनों के दो प्रमुख निर्माता, श्री वल्लभ मेटल्स और सेल्लो प्लास्टिक इंडस्ट्रियल वर्क्स, मैक्स फ्रेश ट्रेडमार्क को लेकर आपस में भिड़ गए हैं।

श्री वल्लभ मेटल्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेल्लो हाउसहोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के सीओओ को अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने आदेश दिया है कि सेल्लो हाउसहोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) मुकेश कोठारी अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत में उपस्थित हों। न्यायमूर्ति नरूला ने सेल्लो प्लास्टिक इंडस्ट्रियल वर्क्स को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें 21 अक्टूबर 2023 से सुनवाई की तारीख तक निर्मित वस्तुओं का पूरा विवरण और उनके जीएसटी रिटर्न शामिल हो।

हाई कोर्ट का यह आदेश श्री वल्लभ मेटल्स द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें सेल्लो प्लास्टिक इंडस्ट्रियल वर्क्स पर "सेलोमैक्स फ्रेश" ब्रांड के तहत उत्पाद बेचने का आरोप लगाया गया था, जो कि पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। सेल्लो प्लास्टिक इंडस्ट्रियल वर्क्स को कंपनी के पास उपलब्ध "सेलो मैक्सफ्रेश" उत्पादों के मौजूदा स्टॉक का विवरण भी हलफनामे में प्रस्तुत करने को कहा गया।

श्री वल्लभ मेटल्स, एक प्रमुख घरेलू बर्तन निर्माता, ने 2010 में मैक्स फ्रेश ट्रेडमार्क को अपनाया और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के कार्यालय से इसका पंजीकरण प्राप्त किया।  मुंबई स्थित प्रमुख निर्माता और निर्यातक, वल्लभ मेटल्स, मैक्स फ्रेश ट्रेडमार्क के तहत अपने टिफिन बॉक्स और अन्य घरेलू बर्तन बेच रहा है। कंपनी अपने घरेलू बर्तनों, जिसमें टिफिन बॉक्स भी शामिल हैं, को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों में निर्यात करती है। मैक्स फ्रेश ट्रेडमार्क के तहत कंपनी का निर्यात 50 करोड़ रुपये से अधिक है।

वल्लभ मेटल्स की शिकायत यह थी कि सेल्लो ग्रुप, जो बर्तनों और अन्य उत्पादों के लिए सेलो शब्द पर अधिकार का दावा करता है, ने भी 2015 में अपने उत्पादों की श्रृंखला के लिए मैक्स फ्रेश ट्रेडमार्क अपनाया। सेल्लो ग्रुप ने मैक्स फ्रेश ट्रेडमार्क के लिए आवेदन भी किया लेकिन पंजीकरण प्राप्त नहीं किया। वल्लभ मेटल्स ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। अक्टूबर 2023 में, हाई कोर्ट ने सेल्लो पर मैक्स फ्रेश ट्रेडमार्क के तहत उत्पादों के आगे के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।

हाई कोर्ट ने सेल्लो ग्रुप को 31 मार्च 2024 तक मौजूदा स्टॉक समाप्त करने का समय दिया था। अप्रैल-मई 2024 में, वल्लभ मेटल्स ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से टिफिन बॉक्स खरीदे और पाया कि उत्पाद नवंबर 2023 और मार्च 2024 में निर्मित हुए थे। इसके चलते वल्लभ मेटल्स ने अक्टूबर 2023 के आदेश के उल्लंघन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अवमानना अर्जी दायर की।

रिपोर्टर

  • Dr. Rajesh Kumar
    Dr. Rajesh Kumar

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