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अब ट्रेनों में भी अधिक सामान ले जाने पर लगेगी पाबंदी
नई दिल्ली । विमान यात्रा की तरह ही अब ट्रेन में सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को सतर्क रहना होगा। अधिकारी ने बताया कि ट्रेन डिब्बों में अत्यधिक सामान ले जाने को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर भारतीय रेल ने अपने तीन दशक पुराने 'सामान अनुज्ञा नियम' को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत यात्रियों को अधिक सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक राशि बतौर जुर्माना देनी होगी।
नियम के मुताबिक यात्री स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम और सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम सामान तक बिना अतिरिक्त भुगतान किए ले जा सकते हैं और पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर स्लीपर क्लास के यात्री 80 किलोग्राम और सेकेंड क्लास के यात्री 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है। रेल बोर्ड के सूचना एवं प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने कहा, 'अगर यात्री को निर्धारित सीमा से अधिक सामान बिना बुक कराए ले जाते पाया गया तो सामान पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक भुगतान करना होगा। यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और डिब्बों के अंदर होने वाली भीड़ से निपटने के लिए उठाया गया है।' अधिकारी ने कहा कि यात्रियों द्वारा ले जाए जा रहे सामान पर निगरानी रखने के लिए आकस्मिक दौरे किए जाएंगे। इस नियम को सख्ती से लागू करने लिए भारतीय रेलवे ने एक जून से छह जून तक सभी जोन्स में अभियान चलाया है।
अगर कोई यात्री 80 किलो सामान के साथ 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो वह तय सीमा से अतिरिक्त 40 किलो सामान के 109 रुपए देकर लग्गेज वैन में बुक करा सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है और पकड़ा जाता है तो उसे 654 रुपए का जुर्माना देना होगा।
-इसी तरह एसी फर्स्ट क्लास के यात्री 70 किलो सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। इसके अलावा उनके लिए सामान ले जाने की तय सीमा 150 किलोग्राम है, लेकिन इसके लिए उन्हें अतिरिक्त 80 किलो सामान का किराया भरना होगा।
-एसी टू टियर के यात्री 50 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। वहीं इनके लिए अधिकत्तम सीमा 100 किलोग्राम है, लेकिन इसके लिए उन्हें सीमा से अतिरिक्त 50 किलोग्राम का किराया देना होगा।
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